Gurmeet Ram Rahim: जेल से फिर बाहर आएगा रेप का दोषी राम रहीम, 21 दिन की फरलो को मिली मंजूरी; पुरी ख़बर

Subhash Yadav
Subhash Yadav 2 Min Read
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चंडीगढ़. रेप और हत्या केस में राेहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम फिर जेल से बाहर आ गया है. डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत को 21 दिन की फरलो मंजूर कर ली गई है. बता दें कि 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद से अब तक राम रहीम कुल 7 बार जेल से बाहर आ चुका है. इसी साल जन्मदिन से पहले उसे 20 जुलाई को पैरोल मिली थी. तब वह 30 दिन के लिए बाहर आया था. बाहर आने के बाद राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अपने आश्रम में रहेगा.

28 अगस्त 2017 को हुई थी 20 साल की सजा

अपनी दो शिष्याओं से रेप के दोषी राम रहीम को 28 अगस्त 2017 को 20 साल की सजा सुनाई गई थी. फिर 17 जनवरी, 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के जुर्म में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई.

फरलो क्या होता है?

फरलो एक तरह की छुट्टी जैसी होती है, जिसमें सजायाफ्ता कैदी को जेल से कुछ दिनों के लिए रिहा किया जाता है. फरलो की अवधि को कैदी की सजा में छूट और उसके अधिकार के तौर पर देखा जाता है. आमतौर यह अधिकार लंबे समय के लिए सजा पाए कैदी के लिए होता है.

इसे बिना कारण के भी दिया जाता है. इसका मकसद कैदी अपने परिवार और समाज से मिल सके. लेकिन हर राज्य में फरलो को लेकर अलग-अलग प्रावधान हैं. उत्तर प्रदेश में फरलो देने का कोई नियम नहीं है.

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