नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के लिए पैन, केवाईसी और नामांकन की आवश्यकता को हटा दिया है। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।
सेबी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है। इससे उन लोगों को भी लाभ होगा जो अभी तक अपनी प्रतिभूतियों के लिए पैन, केवाईसी और नामांकन नहीं करा सके हैं।
सेबी के नए नियमों के तहत, भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों को केवल निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:
- अपना नाम
- पता
- जन्म तिथि
- प्रतिभूतियों की संख्या और प्रकार
सेबी ने कहा कि इस कदम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने, स्थानांतरित करने या उनका उपयोग अन्य वित्तीय उत्पादों में निवेश करने में आसानी होगी।
सेबी के इस कदम का निवेशकों ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह कदम भौतिक प्रतिभूतियों के बाजार में सुधार करेगा और निवेशकों को अधिक सुविधा प्रदान करेगा।
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