How to make EWS certificate: इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ प्रदान करता है। यह प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
Eligibility for EWS Certificate : ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक सामान्य वर्ग का होना चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक आय ₹8 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक का घर 1000 वर्ग फुट से कम का होना चाहिए।
Documents required for EWS certificate – ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
Ews Certificate के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- आवेदन पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- संपत्ति प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक की फोटो
How to apply for EWS certificate – ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- अपने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र को भरें और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
Validity of EWS Certificate – ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता
Validity of EWS Certificate: ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष है। एक वर्ष के बाद, प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है।
Benefits of EWS Certificate – ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लाभ
Benefits of EWS Certificate: ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लाभ निम्नलिखित हैं:
- सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
- शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण
- छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता
ews certificate एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के परिवारों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ प्रदान करता है। यह प्रमाण पत्र आवेदकों को अपने सपनों को पूरा करने और एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करता है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र घर से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- अपने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र” या “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” सर्च करें।
- ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र खोलें और सभी विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- आवेदन पत्र को सबमिट करें।
आवेदन पत्र भरते समय, निम्नलिखित विवरण ध्यान से भरें:
- आवेदक का नाम
- आवेदक का पता
- आवेदक का जन्म तिथि
- आवेदक का आधार कार्ड नंबर
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- आवेदक का ईमेल पता
- परिवार की आय
- परिवार की संपत्ति
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करें:
- आवेदक का आधार कार्ड
- परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- संपत्ति प्रमाण पत्र
- आवेदक की फोटो
आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी। इस आवेदन संख्या का उपयोग करके, आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
कुछ राज्य सरकारें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क लेती हैं। आवेदन शुल्क की राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष है। एक वर्ष के बाद, प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है।
कुछ राज्य सरकारें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करती हैं। इन राज्यों में, आवेदक अपने घर बैठे ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नीचे कुछ राज्यों की सूची दी गई है जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करते हैं:
- उत्तर प्रदेश
- बिहार
- मध्य प्रदेश
- राजस्थान
- महाराष्ट्र
- दिल्ली
- हरियाणा
- पंजाब
- झारखंड
आवेदक अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह पता लगा सकते हैं कि क्या उनके राज्य में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।